December 1, 2025 3:47 am

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माननीय उच्च न्यायालय द्वारा थ्रिफ्ट सोसायटी का SBI HET ब्रांच खाता से फ्रीज हटाने का आदेश — फ्रीज़ कराने वालों को करारा झटका

📰 भेल न्यूज़ 24 विशेष रिपोर्ट
उच्च न्यायालय के आदेश के बाद थ्रिफ्ट सोसायटी का SBI HET ब्रांच खाता खुला — फ्रीज़ कराने वालों को करारा झटका

भोपाल।
BHEE Thrift & Credit Co-operative Society से जुड़े हजारों सदस्यों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। आज माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के आदेश के बाद थ्रिफ्ट सोसायटी का SBI HET शाखा में फ्रीज़ किया गया बैंक खाता पुनः संचालन के लिए खोल दिया गया है।
यह निर्णय उस समय आया जब सोसायटी में लंबे समय से खाता फ्रीज़ को लेकर विवाद बना हुआ था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 5 डायरेक्टरों ने SBI को पत्र लिखकर थ्रिफ्ट का खाता फ्रीज़ कराया था। इसके विरोध में अध्यक्ष बसंत कुमार सहित कुल 6 डायरेक्टरों ने बहुमत के आधार पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
उच्च न्यायालय ने पूरे मामले और प्रस्तुत तथ्यों को देखते हुए खाते का संचालन शुरू करने का आदेश पारित किया। न्यायालय के इस आदेश के बाद खाते को फ्रीज़ कराने वालों के मनसूबे पूरी तरह विफल हो गए हैं।
खाता खुलने की जानकारी सामने आते ही थ्रिफ्ट सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ गई। थ्रिफ्ट के संचालक दीपक गुप्ता ने एक वीडियो जारी कर कहा कि—
“यह थ्रिफ्ट के हजारों सदस्यों की जीत है और संस्था को बदनाम करने तथा खाता फ्रीज़ कराने वालों की करारी हार है।”
सदस्यों का कहना है कि खाते का संचालन शुरू होने से अब FD भुगतान, लोन स्वीकृति और अन्य वित्तीय कार्य बिना देरी के किए जा सकेंगे।

THRIFT सदस्यों ने बैैंक खाता फ्रीज होने पर जताया था कड़ा विरोध।

थ्रिफ्ट सोसायटी में अध्यक्ष के ऑफिस में ताला लगाने के बाद शुरु हुआ विवाद यह बड़ा फैसला आने से विवाद को शांत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
भेल न्यूज़ 24 से  Er. Raghvendr singh rajput की विशेष रिपोर्ट।

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